निजामुद्दीन से आये व उनके सम्पर्क में आये लोग 24 घंटे में दें प्रशासन को जानकारी: डीएम
डीएम ने कहा कि अगर प्रशासन ने खोजा तो होगी कड़ी कार्यवाही
देव श्रीवास्तव
लखीमपुर-खीरी। नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते संक्रमण की विभीषिका को रोकने के उद्देश्य से सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन किया गया है। इस संक्रमण से बचाव हेतु संकमित व्यक्ति का चिन्हीकरण एवं उसका नियमानुसार चिकित्सीय प्रशिक्षण एवं उपचार आवश्यक है। इसमें थोड़ी सी भी चूक होने पर इसका संक्रमण अत्यंत तीव्र गति से होता है। संक्रमित व्यक्ति से कोरोना परिवार, समाज एवं कार्यस्थल पर साथ-साथ काम करने वाले व्यक्तियों में अत्यन्त तीव्रता से फैलता है, फलस्वरूप वह भी गम्भीर रूप से बीमार पड़ सकते है। बीमारी से मृत्यु तक होने की संभावना बनी रहती है।
डीएम शैलेेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या वे सभी व्यक्ति जो संक्रमण क्षेत्र या संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये हैं, अथवा, जो निजामुद्दीन दिल्ली तबलीगी जमात सम्मेलन में शामिल हुए हों या शामिल होने वालों के सम्पर्क में आये हो व जिनको किसी भी प्रकार से संक्रमण होने की सम्भावना हो, ये स्वेच्छा से बिना देरी अथवा लापरवाही किये 24 घण्टे के अन्दर अपनी चिकित्सीय जांच हेतु जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिला चिकित्सालय, लखीमपुर-खीरी), अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समक्ष स्वयं प्रस्तुत हों। उन्होनें कहा कि ऐसा न करना महामारी अधिनियम 1897 की धारा (2),(3),(4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली,2020 के प्राविधानों का उल्लंघन है तथा ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध उक्त अधिनियम एवं विनियमावली के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

Comments
Post a Comment