स्वरोजगार के लिए ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत करें ऑनलाइन आवेदन

स्वरोजगार के लिए ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत करें ऑनलाइन आवेदन


योजना के अंतर्गत रुपया 10 लाख तक उत्पादन व सेवा आधारित परियोजना का प्रावधान

देव श्रीवास्तव
लखीमपुर-खीरी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/जिला ग्रामोद्योग कार्यालय को ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार स्कूटनी नहीं करते हुए स्कोर कार्ड के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु लाभार्थियों का चयन किया जाना है।
  इस योजना के अंतर्गत रुपया 10 लाख तक उत्पादन व सेवा आधारित परियोजना का प्रावधान है कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक एवं शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ उत्तीर्ण है, उसने किसी सरकारी योजना में अनुदान का पूर्व में लाभ नहीं लिया है वहीं इस। योजना में पात्र होगा इस योजना के अंतर्गत परिवार के एक ही व्यक्ति को लाभ मिल सकेगा इसमें केवल नई इकाइयां ही लगाई जा सकती हैं। इस योजना में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग को पांच प्रतिशत धनराशि स्वयं का अंशदान के रूप में वहन किया जाएगा। सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाहन करना होगा। उसके ऊपर का ब्याज उपादान (इंट्रस्ट सब्सिडी) मात्र टर्म लोन पूंजीगत ऋण पर ही अनुमन्य होगा। आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को ब्याज उपादान (इंट्रस्ट सब्सिडी) मात्र टर्म लोन पूंजीगत ऋण पर ही अनुमन्य होगा। इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में इकाई स्थापित करने हेतु ऋण आवेदन पत्र 15 जून तक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत परिसर पूर्व एआरटीओ कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त तिथि के उपरांत कोई भी ऋण आवेदन पत्र जमा एवं स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ परियोजना, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व आधार कार्ड अभिलेख लगाया जाना अनिवार्य है।

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