अगर आप बाइक चलाते हैं तो यह है आपके लिए बड़ी खबर
बदलने जा रहा है बैठने का तरीका और नियम
सोमेश यादव
केडीएस न्यूज़ नेटवर्क
लोगों के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है यह तो आप सब जानते ही हैं परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इन नियमों से खिलवाड़ कर खुद की जान को तो जोखिम में डालते ही हैं तो वही सामने वाले की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं ऐसे में ऐसे लोगों पर सरकार ने कठोर नियम के तहत कार्यवाही करने की योजना बना लिए जिससे इन लोगों पर सख्ती बरती जा सके और लोंगों को सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके।
केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी (Road Safety) के लिए कई नियम बदले हैं, तो वहीं कुछ नियम बनाए भी हैं। हाल ही में मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक (New Guidelines for two wheeler) की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। आइए आपको बताते इन गाइडलाइंस के बारे में सब कुछ मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बायें हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझें: इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर बैठ नहीं सकेगा। सरकार समय-समय पर इन नियमों में बदलाव होते रहेंगे। कुल मिलाकर इन नियमों में बदलाव कर सरकार आम आवाम की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। इसके लिए बाइक कंपनियों को निर्देशित किया गया है। यानी कि आने वाले समय में आपको अपनी बाइक खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वह सरकारी नियमों पर पूरी तरह से सही है या नहीं।

Comments
Post a Comment