पति-पत्नी के बीच लंबित है आपसी विवाद तो निस्तारण के लिए इस दिन पहुंचे अदालत

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पारिवारिक के लम्बित वादों के निस्तारण के लिये लगेगी ई-लोक अदालत 


अलका आशीष केडीएस न्यूज़ नेटवर्क

लखीमपुर-खीरी। वैवाहिक/पारिवारिक के लम्बित वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु जनपद के परिवार न्यायालयों में एक नवंबर दिन रविवार को ‘ई-लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें वादों के निस्तारण हेतु इच्छुक पक्षकारों द्वारा अपना-अपना फोटो चस्पाकर, मोबाईल/वाट्स-ऐप नम्बर के साथ तैयार सुलहनामा, सम्बन्धित परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष,  ई-लोक अदालत से पूर्व 23 अक्टूबर तक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

  

इस ई-लोक अदालत में वैवाहिक/पारिवारिक वादों सम्बन्धी इच्छुक दोनो पक्षों के पक्षकारों एवं उनके सम्बन्धित अधिवक्तागण से अनुरोध है कि सम्बन्धित परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की सहमति से ई-लोक अदालत की तिथि से पूर्व आपस में 17 अक्टूबर व 23 अक्टूबर को न्यायालय समय के पश्चात बैठक कर व आपस में वार्ताकर सम्बन्धित वादों में सुलह का प्रयास करते हुये उपरोक्तानुसार सुलहनामा प्रस्तुत करेंगें। वहीं कोविड-19 वैश्विक महामारी से सम्बन्धित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सम्बन्धित परिवार न्यायालयों के न्यायालय कक्ष में अधिक संख्या में लोग एकत्रित ना होने व उनमें आवश्यक सामाजिक दूरी एवं मास्क सहित ही उपस्थित होना सुनिश्चित किया जायेगा।


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