शपथ ग्रहण के दौरान अगर निकला जुलूस या तोड़े नियम तो होगी जेल

शपथ ग्रहण के दौरान अगर निकला जुलूस या तोड़े नियम तो होगी जेल




देव श्रीवास्तव केडीएस न्यूज़ नेटवर्क
लखीमपुर-खीरी। जनपद की ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों का शपथ ग्रहण 25 व 26 मई को होना है। वहीं दिनांक 27 को ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक का आयोजन होगा, लेकिन इस दौरान अगर किसी भी निर्वाचित ग्राम प्रधान या उसके समर्थकों द्वारा जुलूस निकाला गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कानून तोड़ने पर उसे जेल भेजा जाएगा।

एसपी खीरी विजय ढुल द्वारा सोमवार दोपहर जानकारी देते हुए बताया गया कि पंचायत चुनावों के बाद ग्राम प्रधानों व सदस्यों का शपथ ग्रहण शासन के आदेशानुसार 25 मई व 26 मई को होना है। ऐसे में उत्साहित होकर अगर ग्राम प्रधान व सदस्य या उनके समर्थक किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालते हैं जो की पूरी तरह प्रतिबंधित है तो उन पर कानूनी कार्यवाई की जाएगी। साथ ही 27 मई को होने वाले ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक में भी ऐसा कुछ करने पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे ढोल नगाड़ा इत्यादि नहीं बताया जाएगा। हर्ष फायरिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन व पुलिस द्वारा यह अपील ग्राम प्रधानों व उनके समर्थकों से भी की जा चुकी है। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत उन्हें जेल भेजा जाएगा। निगरानी के लिए समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक को इस संबंध में आदेश दिए जा चुके हैं। उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं गोपनीय रूप से प्रत्येक कार्यक्रम स्थल एवं गांवों में खुफिया पुलिस बल लगाया गया है। जिसके द्वारा प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए हर स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम को नियम से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की गई है।

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