जानिए- खीरी की जेल से रिहा हो सकते हैं कितने कैदी और इनका क्या होगा आगे

जानिए- खीरी की जेल से रिहा हो सकते हैं कितने कैदी और इनका क्या होगा आगे



देव श्रीवास्तव
लखीमपुर-खीरी। कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जहां पूरे देश में 21 दिन का लाग डाउन किया गया है। वहीं लोगों को अपने घरों से न निकलने की लगातार अपील की जा रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जेल में बंद कैदियों को जमानत पर छोड़ने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से लखीमपुर जेल में बंद करीब 138 कैदियों को राहत मिल सकती हैं। इन सभी कैदियों की लिस्ट न्यायालय व शासन को भेज दी गई।
जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक आरबी पटेल ने बताया कि खीरी की जेल में 106 ऐसे बंदी हैं जिन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है यह सब ही बंदी ऐसे हैं जिन पर मुकदमों के अनुसार 7 साल से कम की सजा निर्धारित है इन सभी से प्रार्थना पत्र लेकर न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जिसके बाद यह न्यायालय का निर्णय होगा इनमें से किन्हे जमानत पर छोड़ा जा सकता है वहीं 32 सजायाफ्ता कैदी भी खीरी जेल में बंद है जिनकी लिस्ट शासन को भेज दी गई है शासन से निर्देश प्राप्त होने पर इनमें से जिन कैदियों को छोड़ने का आदेश होगा उन्हें छोड़ दिया जाएगा उन्होंने बताया कि जो बंदी प्रार्थना पत्र के बाद न्यायालय से रिहा किए जाएंगे उन्हें करीब 2 महीने की बेल पर छोड़ा जाएगा अभी इस पर जेल प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है शासन द्वारा मिले सभी निर्देशों का समय पर पालन किया जाएगा।

यह भी जान लें

योगी सरकार का फैसला-
कोरोना वायरस की वजह से 11 हजार कैदी यूपी की जेलों से पैरोल पर होंगे रिहा। 
इनमें से 8500 विचाराधीन और 2500 सिद्धदोष बंदी शामिल हैं।


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