अगर आप शस्त्र रखते हैं या खरीदना चाहते हैं तो यह जरूर जान लें
देव श्रीवास्तव
लखीमपुर-खीरी। अगर आपके पास तीन शस्त्र हैं तो आपको अपने शस्त्र को जमा करना पड़ सकता है इसके लिए शासन द्वारा जिला प्रशासन को आदेशित किया गया है वही अब सारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एनडीएएल एलिस पोर्टल पर डाटा अपलोड होगा। साथ ही अगर आपने बिना यू आई एम के शस्त्र रखा तो उसे अवैध माना जाएगा।
डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि डायरेक्टर (आर्म्स) गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि देश के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर बिना उचित सत्यापन किए शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं। ऐसे में सभी शस्त्र लाइसेंस के रिकॉर्ड एन डीएएल एलिस के पोर्टल पर 29 जून तक अपलोड कराना सुनिश्चित करना है। इसके बाद बिना यूआईएन के शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जाएंगे। वहीं ऐसे सत्र लाइसेंसी जिनके पास तीन शस्त्र दर्ज हैं वह अपने तीसरे शस्त्र को 31 दिसंबर 2020 से पहले जमा करा दें। इसी प्रकार शस्त्र लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र के प्रष्ठांकन आदि के लिए आवेदन पत्र या अन्य सेवाओं के लिए प्रार्थना पत्र एनडीएएल एलिस पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। सभी शस्त्र धारक जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के शस्त्र अनुभाग में शस्त्र लाइसेंस आधार कार्ड इत्यादि वांछित अभिलेख जमा करा कर शस्त्र लाइसेंस पर यूआईएन अंकित करवा लें, यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं कराया गया तो 29 जून के बाद वह शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे। शासन के इस आदेश के अनुपालन के लिए प्रशासन द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है जिससे समय पर इसे पूरा किया जा सके।
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