Lakhimpur kheri- दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास व 20 हजार का जुर्माना

दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास व 20 हजार का जुर्माना





देव श्रीवास्तव केडीएस न्यूज़ नेटवर्क
लखीमपुर-खीरी। मितौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते 1 वर्ष पहले नाबालिक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी एक युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट द्वारा दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सहित 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बच्ची का शव गांव के बाहर एक गन्ने के खेत में मिला था। जिसके बाद मटका की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था।



अधिवक्ता बृजेश पाण्डेय विशेष लोक अभियोजक पासपोर्ट 11 लखीमपुर खीरी द्वारा मंगलवार दोपहर जानकारी देते हुए बताया गया कि मितौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 फरवरी 2020 को 9 वर्ष की बच्ची अपनी दो सहेलियों के साथ बथुआ बिनने गई थी। जहां से वह घर नहीं आई थी। इस मामले में 1 दिन बाद लापता बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला था। जिस पर मृतका की मां ने गांव के ही विनीत उर्फ विकास पुत्र रामनाथ निवासी काना खेड़ा थाना मितौली पर बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया था। इस मुकदमे में पैरवी करते हुए एक वर्ष के भीतर ही आरोपी विनीत उर्फ विकास को दुष्कर्म और हत्या सहित पॉक्सो अधिनियम में दोषी मानते हुए न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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